मंत्रालय ने रिपोर्ट्स को बताया झूठा और भ्रामक
मंत्रालय ने उस मीडिया रिपोर्ट को झूठा, भ्रामक और गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर आधारित करार दिया, जिसमें हाल ही में दावा किया गया था कि केंद्र सरकार कंटेंट में धूम्रपान की चेतावनी को लेकर ओटीटी स्ट्रीमिंग सेवाओं के साथ एक समझौते पर पहुंच गई है। रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि कुछ प्लेटफार्मों ने इस तरह के समझौते के परिणामस्वरूप कम दखल देने वाली चेतावनियों को चुना है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "मीडिया रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है और सार्वजनिक स्वास्थ्य को अपने प्राथमिकता वाले कर्तव्यों में से एक के रूप में बेहतर बनाने के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की सही तस्वीर को प्रतिबिंबित नहीं करती है।"
लागू हो चुके हैं नियम
बता दें कि ओटीटी नियम 2023 एक सितंबर से लागू हो गए हैं। इन नियमों के तहत अब सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, डिजनी + हॉटस्टार, जियो सिनेमा, सोनी लिव, एएलटीबालाजी, वूट आदि को तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य स्पॉट, तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनियों को एक प्रमुख ऑडियो-विज़ुअल अस्वीकरण के रूप में प्रदर्शित करना होगा।
नियम न मानने पर होगी कार्रवाई