आजकल एआई के जरिए सिनेमाई सितारों की पहचान के साथ गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कड़ी में कई एक्टर्स पहले आपत्ति भी जता चुके हैं। अब साउथ अभिनेता नागार्जुन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले पर आज 25 सितंबर को सुनवाई हुई और दिल्ली HC की तरफ से अंतरिम आदेश पारित करने की बात सामने आई है।
कोर्ट ने आदेश पारित करने के लिए कहा
अभिनेता के इस मामले की सुनवाई जस्टिस तेजस करिया कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नागार्जुन के पर्सनैलिटी राइट्स मामले पर वह आदेश पारित करेंगे। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि जब याचिकाकर्ता URL की पहचान कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा यही होगा कि उन्हें हटाने का निर्देश दिया जाए। साथ ही आपको बताते चलें कि अभी तक कुछ URL की पहचान कर ली गई है। साथ ही अदालत ने कहा कि वह उचित आदेश देगी और मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को निर्धारित की है।
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अभिनेता के वकील की तरफ से क्या दलीलें दी गई?
नागार्जुन के अधिवक्ता प्रवीण आनंद ने अदालत के सामने दलील दी कि अभिनेता नागार्जुन की पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अश्लील वेबसाइटें और पेड प्रमोशन में अभिनेता के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही आरोप लगाया गया कि एआई के जरिए यूट्यूब पर कई वीडियोज अभिनेता के डाले गए हैं। इसके अलावा सीनियर अधिवक्ता वैभव गग्गर ने एएनआई से बात करते हुए इस पर प्रतिकिया दी।
ऐश्वर्या राय बच्चन और करण जौहर ने भी दर्ज कराई थी शिकायत
नागार्जुन से पहले भी बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और फिल्म निर्माता करण जौहर ने भी अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।