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Renukaswamy Murder Case: कन्नड़ एक्टर दर्शन को मिली बड़ी राहत, बेंगलुरू कोर्ट ने विदेश यात्रा की दी अनुमति

Sat, 31 May 2025 08:27 PM IST
हिमांशु सोनी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

Darshan Thoogudeepa: रेणुकास्वामी मर्डर केस के आरोपी एक्टर दर्शन थूगुदीप को अब बेंगलुरू कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए विदेश यात्रा करने की मंजूरी दे दी है। 

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दर्शन थूगुदीप - फोटो : ANI
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विस्तार
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बेंगलुरु की एक अदालत ने शुक्रवार को कन्नड़ अभिनेता दर्शन थूगुदीप को आने वाली फिल्म की शूटिंग के लिए 1 जुलाई से 27 जुलाई तक विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। वर्तमान में शर्तों के तहत जमानत पर बाहर एक्टर ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439(1)(b) के तहत विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी।

अदालत ने विदेश यात्रा की मंजूरी दी

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अदालत ने दर्शन की विदेश यात्रा की अनुमति देते हुए ये भी साफ किया कि उन्हें जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और उन्हें अदालत में नियमित रूप से मौजूद रहना होगा। इससे पहले, दर्शन ने भारत में अलग-अलग जगहों पर फिल्म की शूटिंग के लिए अदालत से अनुमति प्राप्त की थी।

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अदालत ने दिए कड़े निर्देश

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हालांकि, इस मामले में विवाद भी पैदा हुआ है। अदालत ने दर्शन को चेतावनी दी थी कि अगर वो भविष्य में अदालत में मौजूद नहीं होते हैं, तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। पिछले महीने, दर्शन ने पीठ दर्द का हवाला देते हुए अदालत में उपस्थित नहीं होने का कारण बताया था, लेकिन बाद में उन्हें एक फिल्म प्रीमियर में देखा गया था, जिससे अदालत ने नाराजगी जाहिर की थी।

अदालत ने साफ किया है कि दर्शन को विदेश यात्रा की अनुमति केवल फिल्म की शूटिंग के लिए दी गई है और उन्हें जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि वो भविष्य में अदालत में मौजूद नहीं होते हैं, तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है।

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फैन रेणुकास्वामी के मर्डर का आरोप
एक्टर दर्शन पर आरोप है कि उन्होंने अपने फैन रेणुकास्वामी की हत्या में शामिल होने के साथ-साथ 15 अन्य लोगों के साथ मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया। यह मामला पिछले साल जून में सामने आया था, जब रेणुकास्वामी की हत्या की खबर ने कर्नाटक में हलचल मचा दी थी।

कर्नाटक पुलिस ने दी चुनौती
इसी बीच, कर्नाटक पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दर्शन और अन्य आरोपियों की जमानत को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी को इस मामले में नोटिस जारी किया था और मामले की सुनवाई की तारीख निर्धारित की है।

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