टीवी सीरियल 'तुम से तुम तक' पर विवाद हो रहा है। धारावाहिक में 46 साल के एक पुरुष और 19 साल की एक लड़की की प्रेम कहानी दिखाई गई है। इस धारावाहिक के खिलाफ एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर के खिलाफ चैनल ने कोर्ट में अर्जी दायर की थी। अब इस मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता को फटकार लगाई है।
अदालत ने शिकायतकर्ता को लगाई फटकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता सुनील शर्मा से पूछा 'सीरियल में क्या आपत्तिजनक है? अगर आपकी सोच के अनुसार देखें तो हमें टीवी ही बंद करना पड़ेगा। अगर 46 साल का अभिनेता 19 साल की लड़की से प्यार करता है तो इससे भावनाएं कैसे आहत हो जाएंगी? अगर आपको ये चीज पसंद नहीं है, तो टीवी मत देखिए।'
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तुम से तुम तक
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पहचान को लेकर फटकार लगाई
अदालत ने पाया कि धारावाहिक के खिलाफ शिकायत करने वाले ने साइबर सेल को अपना नाम सुनील शर्मा बताया। अदालत में उन्होंने अपने आपको सुनील महेंद्र शर्मा कहा। हालांकि उनके आधार और पैन कार्ड पर उनका नाम महेंद्र संजय शर्मा है। अदालत ने इसे शरारत बताया है।
अदालत ने कहा 'आप कहते हैं कि आप 'एबीसी' हैं, फिर आप 'एक्सवाईजेड' निकलते हैं। यह कैसा औचित्य है? अगर आप गुमनाम रहना चाहते थे तो सही तरीके से रहते। यहां तो आपने पहचान ही बदल दी।'
अस्पताल में पोछा लगाने की मिल सकती है सजा
इस मामले में अदालत ने संकेत दिया कि जिस शख्स ने शिकायत की है उसे कम से कम 1 महीने के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल में सफाई और पोछा लगाने जैसे काम करने का आदेश दिया जा सकता है। इस मामले पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
अदालत ने साइबर पुलिस की चूक के लिए नोडल अधिकारी पर भी नाराजगी जताई। अदालत ने इसे मूर्खता बताया और विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए।