शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को जमानत दे दी। दोनों बीते 7 दिसंबर से जेल में बंद थे। विक्रम और श्वेतांबरी पर उदयपुर के एक व्यापारी से भारी लाभ होने का वादा कर के पैसों की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
शिकायतकर्ता और राजस्थान सरकार को भेजा नोटिस
चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उन्हें उदयपुर जेल से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया और चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट से कहा कि वे नियम और शर्तें बताते हुए बेल ऑर्डर पास करें।
इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता इंदिरा आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर के संस्थापक अजय मुर्डिया और राजस्थान सरकार को 19 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई में पेश होने का नोटिस भेजा है।