पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ फ्लाइट में छेड़छाड़ करने वाले विकास सचदेवा (41) को मुंबई की डिंडोशी कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ए डी देव, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत विकास सचदेव को दोषी ठहराया। विकास के लिए कम से कम सजा की मांग करते हुए उनके वकील अदनान शेख ने तर्क दिया कि आरोपी अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले हैं।