न्यायमूर्ति एस.ए. धर्माधिकारी और पी.वी. बालकृष्णन की खंडपीठ ने हटाई फिल्म पर लगी रोक
इससे पहले न्यायमूर्ति एस.ए. धर्माधिकारी और पी.वी. बालकृष्णन की खंडपीठ ने एकल पीठ के न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस द्वारा पारित अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी। इसमें फिल्म की रिलीज को 15 दिनों के लिए रोक दिया था। हालांकि, बाद में न्यायमूर्ति एस.ए. धर्माधिकारी और पी.वी. बालकृष्णन की खंडपीठ के फैसले के बाद फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।
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यह है फिल्म की कहानी
यह फिल्म 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्म 'द केरल स्टोरी' का सीक्वल है। निर्माताओं के अनुसार, 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' तीन युवतियों के जीवन की कहानी है, जो धोखे से की गई शादियों में फंस जाती हैं और कथित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन का सामना करती हैं। 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह ने किया है और इसका निर्माण विपुल अमृतलाल शाह ने किया है।