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एआर रहमान पर लगा करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये के टैक्स चोरी का आरोप, जानें पूरा मामला

Fri, 11 Sep 2020 03:52 PM IST
anand anand एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
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एआर रहमान - फोटो : instagram: arrahman
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मशहूर संगीतकार और गायक एआर रहमान मुश्किलों में आ गए हैं। उन पर आयकर विभाग ने टैक्स चोरी करने का आरोप लगाया है और साथ ही उनके टैक्स के भुगतान में विसंगतियां भी पाई हैं। ऐसे में आयकर विभाग ने ऑस्कर विजेता एआर रहमान के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने गायक को नोटिस भी भेजा है। 

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आयकर विभाग का कहना है कि एआर रहमान ने 3.47 करोड़ रुपये को कथित रूप से अपने नाम के ट्रस्ट में स्थानांतरित किए हैं। साथ ही आयकर विभाग ने वर्ष 2011-12 में रहमान के टैक्स भुगतान में विसंगतियां पाई हैं। विभाग के वकील डीआर सेंथिल कुमार के अनुसार ए आर रहमान को इंग्लैंड स्थित लिब्रा मोबाइल ने एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत साल 2011-12 में में 3.47 करोड़ रुपये दिए थे। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तीन साल के लिए रहमान को कंपनी के लिए विशेष  कॉलर ट्यून बनानी थी।

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एआर रहमान ने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट की इस रकम को उनके ट्रस्ट में सीधे तौर पर देने को कहा था, जबकि नियमों के अनुसार इस राशि को रहमान द्वारा खुद प्राप्त करना था और उस पर टैक्स देने के बाद ही वह उस राशि को अपने ट्रस्ट को दे सकते थे लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। ऐसे में आयकर विभाग की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायधीश पीएस शिवज्ञानम और वी भारती की खंडपीठ ने म्यूजिक कंपोजर रहमान को नोटिस जारी किया है।

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