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Why I killed Gandhi: सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता को निर्देश, 'वाय आई किल्ड गांधी' मामले में हाई कोर्ट में अपील करें

Mon, 31 Jan 2022 03:56 PM IST
शशि सिंह एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने सिकंदर बहल द्वारा अधिवक्ता अनुज भंडारी के माध्यम से दायर याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतों के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी है।
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वाय आई किल्ड गांधी फिल्म पर रोक के मामलेे में सुप्रीम कोर्ट ने दिया हाईकोर्ट जाने का निर्देश - फोटो : Social Media
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विस्तार
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'वाय आई किल्ड गांधी' फिल्म को ओटीटी प्लेटफार्म, किसी अन्य ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर या फिर इसकी किसी भी सामग्री के किसी भी प्रदर्शन या प्रकाशन पर रोक लगाने के मामले में दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है और इस मामले में याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि फिल्म 'वाय आई किल्ड' गांधी के निर्माता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को निशाना बना रहे हैं और उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

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न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी की पीठ ने दिया निर्देश-
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने सिकंदर बहल द्वारा अधिवक्ता अनुज भंडारी के माध्यम से दायर याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक नागरिक के रूप में याचिकाकर्ता के लिए यह चिंता का एक गंभीर कारण है, लेकिन यह भी देखा गया है कि इसमें नागरिक के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। 

हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतों के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतों के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी है। आपको बता दें कि याचिका में प्रतिवादियों ने सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फिल्म "वाय आई किल्ड गांधी" फिल्म से संबंधित सभी सामग्री को हटाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
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याचिकाकर्ता के मुताबिक, कल्याणी सिंह द्वारा राइट्स मीडिया इंटरनेशनल के बैनर तले निर्मित फिल्म 'वाय आई किल्ड गांधी' में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या और अदालत के मुकदमे पर आधारित है। यह फिल्म महात्मा गांधी की छवि को धूमिल करने का प्रयास करती है और साथ ही साथ नाथूराम गोडसे का महिमामंडन करती है। फिल्म 'वाय आई किल्ड गांधी' का ट्रेलर 22 जनवरी को जनता के देखने के लिए जारी किया गया था।

नाना पटोले ने भी की थी बैन की मांग-
आपको बता दें कि यह फिल्म नाथूराम गोडसे पर बनी है, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर 'वाय आई किल्ड गांधी' फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी।

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