सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अमिताभ बच्चन अभिनीत हिंदी फिल्म 'झुंड' की ओटीटी स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि 5 मई के आदेश पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म की स्ट्रीमिंग जारी रहेगी। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना हाई कोर्ट को हैदराबाद स्थित फिल्म निर्माता नंदी चिन्नी कुमार द्वारा दायर रिव्यू पिटीशन पर गर्मी की छुट्टियों के तुरंत बाद विचार करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि नंदी ने फिल्म 'झुंड' पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया था। इससे पहले पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें ओटीटी पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई थी। यह फिल्म ZEE5 पर रिलीज हुई थी।
अब इस दिन होगी अगली सुनवाई
हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल को फिल्म निर्माता नंदी चिन्नी कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ओटीटी पर इसकी रिलीज के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 9 जून तय की थी। गौरतलब है कि फिल्म का निर्देशन नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर नागराज पोपटराव मंजुले ने किया है। 4 मार्च 2022 को इसे सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था।
यह फिल्म भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, सविता राज हिरेमठ, राज हिरेमठ, नागराज पोपटराव मंजुले, गार्गी कुलकर्णी, मीनू अरोड़ा और संदीप सिंह द्वारा निर्मित है। जी स्टूडियोज ने इसे वर्ल्ड की विश्वव्यापी रिलीज किया था। ‘झुंड’, एक बायोपिक है जो ‘स्लम सॉकर’ के संस्थापक विजय बरसे के जीवन पर आधारित है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई थी।