सैंडलवुड ड्रग मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी और संजना गलरानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को इन दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। रागिनी द्विवेदी और संजना गलरानी को सैंडलवुड की पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इन दोनों को सितंबर में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से संजना गलरानी आठ सितंबर और रागिनी चार सितंबर से न्यायिक हिरासत में हैं।
मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसको रद्द कर दिया है। न्यायधीश श्रीनिवास हरीश कुमार ने रागिनी द्विवेदी और संजना की जमानत याचिका को खारिज किया है। इन दोनों पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिनमें आपराधिक साजिश 120बी के अलावा एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 21, 21सी, 27ए, 27बी और 29 भी शामिल है। कर्नाटक हाई कोर्ट से पहले विशेष अदालात ने 28 सितंबर को रागिनी द्विवेदी और संजना गलरानी की याचिका खारिज किया था। वहीं 25 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।