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सलमान पर लगे कई बड़े आरोप, बीइंग ह्यूमन नोटिस मामले पर वकील का नया खुलासा; जानें क्या है पूरा मामला

Thu, 27 Aug 2026 10:22 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

Salman Khan: हाल ही में सलमान खान को चंडीगढ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की तरफ से नोटिस जारी किया गया। इस मामले में वकील राजविंदर राज ने नए खुलासे किए हैं।
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सलमान खान - फोटो : इंस्टाग्राम
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विस्तार
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चंडीगढ़ की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डॉ. अंबिका शर्मा की अदालत ने कथित फ्रेंचाइजी विवाद से जुड़े मामले में सलमान खान, अलवीरा खान अग्निहोत्री और ट्रस्ट 'बीइंग ह्यूमन' को नोटिस जारी किया है।
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नोटिस को लेकर वकील राजविंदर राज ने नए खुलासे किए हैं। उनके मुताबिक उनके क्लाइंट को बॉलीवुड अभिनेता या ट्रस्ट से कोई मदद नहीं मिली है।

सलमान खान - फोटो : इंस्टाग्राम@beingsalmankhan
क्या बोले अरुण गुप्ता के वकील?
एएनआई से बात करते हुए राजविंदर राज ने बताया कि उनके क्लाइंट ने दो करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया था, लेकिन मदद न मिलने के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।
  • उन्होंने कहा कि सलमान खान और उनकी बहन का एक ट्रस्ट है, 'बीइंग ह्यूमन'। 
  • उन्होंने चंडीगढ़ में अपना पहला ज्वेलरी शोरूम खोला था। 
  • इसकी फ्रेंचाइजी मनीमाजरा के रहने वाले मेरे क्लाइंट अरुण गुप्ता को दी गई थी। 
  • मेरे क्लाइंट को सलमान खान या ट्रस्ट से कोई मदद नहीं मिली। 
  • उन्होंने 2 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया था, और मदद न मिलने की वजह से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ।

वकील ने सलमान पर लगाए आरोप
वकील ने यह भी बताया कि सलमान खान ने क्लाइंट को बिग बॉस हाउस में बुलाया था। उन्होंने आगे कहा, 'कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा है; अब वे अपने वकील के जरिए पेश हो सकते हैं। नोटिस भेजा जा चुका है... जब ब्रांड लॉन्च हुआ था, तो सलमान खान ने मेरे क्लाइंट को बिग बॉस हाउस में बुलाया था। उन्होंने पहले शोरूम के लॉन्च के प्रचार के लिए खुद चंडीगढ़ आने का वादा किया था, लेकिन वे कभी नहीं आए। न तो उन्होंने और न ही ट्रस्ट ने इस मामले में आगे कोई कार्रवाई की। फ्रेंचाइजी के अधिकार 'स्टाइल कोशिएंट ज्वेलरी' को सौंप दिए गए थे, फिर भी उस तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिला... अगली तारीख 5 अक्टूबर, 2026 है।'
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सलमान खान - फोटो : एक्स
क्या है पूरा मामला?
ये नोटिस 'अरुण गुप्ता बनाम स्टाइल कोशिएंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड' मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत मामले पर संज्ञान लेने से पहले के चरण में जारी किए गए थे। कोर्ट ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर जवाब मांगा है और पक्षों को व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
इस मामले में नोटिस 24 अगस्त, 2026 को जारी किए गए थे।
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