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सलमान के केस की सुनवाई पर मीडिया को निर्देश

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सलमान खान को 2002 के हिट एंड रन मामले में शुक्रवार को कठघरे में खड़े होंगे। पेशी के दौरान सलमान अपने बचाव में दलील देने के साथ ही उन हालातों के बारे में बताएंगे जिसमें दुर्घटना हुई थी।
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सलमान खान के वकील ने कोर्ट में अर्जी दी, मीडिया को कोर्ट रूम से बाहर रखने की मांग की गई। इस पर जज देशपांडे ने मीडिया से कहा है कि मीडिया केस पर अपने विचार ना रखे। मीडिया सिर्फ खबर दे। जोधपुर में चिंकारा शिकार मामले में रोजाना कार्रवाई होने की वजह से सलमान ने 3 हफ्ते की मोहलत मांगी थी। सरकारी वकील के एतराज पर यह अपील रद्द कर दी गई।
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सलमान के पास नहीं था लाइसेंस

सलमान पर आरोप है कि उन्होंने 2002 में अपनी कार एक दुकान से टकरा दी थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे। यह घटना 28 सिंतबर 2002 को हुई थी। आज सलमान को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा।

एक मजिस्ट्रेट द्वारा इस मामले में गैर इरादतन हत्या का आरोप जोड़े जाने के बाद सत्र अदालत में नए सिरे से सुनवाई हो रही है। इस आरोप के तहत 10 वर्ष तक सजा हो सकती है। इस केस में आरटीओ और आबकारी विभाग ने अपने जवाब में कहा कि सलमान खान ने अपने घर के बाहर शराब पी थी और उसके बाद एसयूवी कार चलाई थी, जबकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।
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