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Ramesh Sippy: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मध्यस्थता तक भेजा निर्देशक रमेश सिप्पी की संपत्ति का विवाद, जानें पूरा मामला

Tue, 21 Jan 2025 07:11 AM IST
तनु चतुर्वेदी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

निर्देशक रमेश सिप्पी के संपत्ति विवाद में नया मोड़ आया है। निर्देशक और उनके परिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मध्यस्थता के लिए भेजा है।
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रमेश सिप्पी - फोटो : इंस्टाग्राम
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विस्तार
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मुंबई हाईकोर्ट ने बॉलीवुड निर्देशक रमेश सिप्पी और उनके भतीजों और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच चल रहे संपत्ति के विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज दिया है। सिप्पी और उनके परिवार ने इस मामले में हाईकोर्ट जज जस्टिस एस जे काथावाला के इस सुझाव पर हामी भरी है। 
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कोर्ट ने कही ये बात
इस मामले में न्यायमूर्ति बी.पी. कोलाबावाला और एफ.पी. पूनीवाला की खंडपीठ ने 6 जनवरी को अपने आदेश में मध्यस्थ से चार सप्ताह के भीतर अदालत में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। इस विचार पर सिप्पी और उनके परिवार की हामी नहीं बन पाती है तो कोर्ट आगे क्या करना है इस पर विचार करेगी। 

किस मामले पर चल रहा है विवाद
निर्माता जी.पी. सिप्पी के निधन के बाद रमेश सिप्पी और उनके भतीजे सुनील अजीत सिप्पी तथा 12 अन्य लोगों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। इस पर अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने मध्यस्थता के लिए परिवार को भेजा है।
 

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घर को लेकर हुआ विवाद
बॉम्बे में अल्टामाउंट रोड पर प्रॉपर्टी को लेकर उनके और परिवार के बीच विवाद चल रहा है। इसके लिए रमेश ने किसी भी तीसरे पक्ष के घर को बेचने या बनाने के अधिकार पर विवाद को लेकर कोर्ट का सहारा लिया। घर का हिस्सा रमेश सिप्पी के नाम पर है, जबकि दूसरा शान और समीर के नाम पर है। उक्त फ्लैट के दो हिस्से हैं, जिनमें से प्रत्येक हिस्से के शेयर सर्टिफिकेट अलग-अलग नामों से हैं।
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कमजोर दावे के चलते याचिका हुई खारिज
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदालत में निर्देशक ने दावा किया था कि संपत्ति का बंटवारा चारों भाई-बहन में बराबर होना चाहिए, लेकिन अदालत ने कहा कि रमेश सिप्पी की याचिका में उनकी मां के द्वारा सुरेश सिप्पी को सौंपे गए कागजात में प्रथम दृष्टया उनके दावे कमजोर हैं।

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