एक्ट्रेस प्रीति जैन को मधुर भंडारकर केस में राहत मिली है। मुंबई की अदालत से उन्हें जमानत देते हुए हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया है। कोर्ट ने प्रीति और बाकी दोनों दोषियों को 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है।
Court also gives bail to actor Preeti Jain & 2 others with precondition of payment of fine imposed; bail of Rs. 15,000 also to be furnished
— ANI (@ANI_news) April 28, 2017
इससे पहले दोपहर में प्रीति जैन को अदालत ने 2005 में मधुर भंडारकर के खिलाफ साजिश रचने का दोषी पाया था। कोर्ट ने प्रीति सहित तीन लोगों को दोषी पाते हुए उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी। प्रीति पर 2005 में गैंगस्टर अरुण गावली के साथी नरेश प्रदेशी को मधुर भंडारकर को मारने के पैसे देने का आरोप था।
प्रीति ने 2004 में मधुर के खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। जिसके एक साल बाद उन्होंने नरेश प्रदेशी को मधुर को मारने के लिए 75 हजार की फिरौती दी थी।
Actor Preeti Jain and two others, convicted by a Mumbai court for giving money to gangsters to kill Madhur Bhandarkar in 2005
— ANI (@ANI_news) April 28, 2017
Preeti Jain and two others have been convicted by a Mumbai court, while two others have been acquitted in the case
— ANI (@ANI_news) April 28, 2017
गौरतलब है कि प्रीति ने जुलाई, 2004 में मुंबई के वर्सोवा थाने में भंडारकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि भंडारकर ने 1999 से 2004 के दौरान प्रीति के साथ 16 बार दुष्कर्म किया।
प्रीति ने आरोप लगाया था कि भंडारकर ने उनसे शादी करने और फिल्मों में भूमिका देने का वादा किया था। लेकिन बाद में वह इससे मुकर गए।
मुंबई ट्रायल कोर्ट ने गत वर्ष इस मामले में भंडारकर को आपराधिक मुकदमे का सामना करने को कहा था। जबकि सितंबर, 2011 में पुलिस ने एक रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि भंडारकर पर लगाया गया आरोप झूठा है।
लेकिन इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्ट्या भंडारकर के खिलाफ मामला बनता है। भंडारकर ने निचली अदालत के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी दलील को खारिज कर दिया था।