आरोपी के वकील ने दी थी यह दलील
आरोपी ने पिछले हफ्ते वकील विपुल दुशिंग के जरिए दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि वह निर्दोष है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। याचिका में कहा गया, 'मौजूदा एफआईआर शिकायतकर्ता की काल्पनिक कहानी के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए आरोपी जमानत की मांग कर रहा है'।
पुलिस ने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट का हवाला दिया
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया है। पुलिस ने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सत्र न्यायालय के समक्ष अपने पहले के दावे को दोहराया कि हमले के दौरान अभिनेता की रीढ़ के पास लगे चाकू के टुकड़े तथा अपराध स्थल पर मिले एक हिस्से का मिलान आरोपी शरीफुल इस्लाम से बरामद हथियार से हो गया है। पुलिस ने गुरुवार (24 जुलाई) को अदालत में आरोपी की याचिका के लिखित जवाब में कहा कि ये तीन टुकड़े उसी हथियार (चाकू) के हिस्से थे, जिसका इस्तेमाल फिल्मस्टार पर हमला करने के लिए किया गया था।
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सैफ पर जनवरी में हुआ था हमला
बता दें कि सैफ अली खान पर इस साल 16 जनवरी को उनके बांद्रा स्थित 12वीं मंजिल पर अपार्टमेंट में चाकू से कई हमले किए गए थे। अभिनेता गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी इमरजेंसी सर्जरी हुई थी। वे कई दिन अस्पताल में भर्ती रहे। पुलिस ने घटना के दो दिन बाद ठाणे से मोहम्मद शरीफुल इस्लाम (30) को गिरफ्तार किया। वह फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है।