बॉलीवुड के प्रसिद्ध कला निर्देशक नितिन देसाई की आत्महत्या का मामला इस समय हाई कोर्ट में है। कला निर्देशक की पत्नी के द्वारा उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर की गई एफआईआर के तहत आरोपी 'एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज' के अध्यक्ष राशेष शाह और ‘एडलवाइस एआरसी’ के प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ राज कुमार बंसल को लगातार सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है। एडलवाइस के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा कि नितिन देसाई ने 2018 के अंत से अपने लोन की किस्त में देरी करना शुरू कर दिया था।
2018 के अंत से होने लगी थी देरी
एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन राशेष शाह, एडलवाइस एआरसी के एमडी और सीईओ राज कुमार बंसल और कंपनी के दो अन्य अधिकारियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने कहा कि नितिन देसाई को कुल 181 करोड़ रुपये का लोन दिया गया था। अमित देसाई ने यह भी दावा किया कि उनके मुवक्किल का नितिन देसाई को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई भी आपराधिक इरादा नहीं था। अमित देसाई ने अदालत को बताया कि 2016 में नितिन देसाई ने सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए एडलवाइस की कंपनी ईसीएलएफ से 150 करोड़ रुपये का लोन लिया था। उन्होंने दावा किया कि 2018 के अंत से, कला निर्देशक ने किस्त में देरी करना शुरू कर दिया था।
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नहीं दर्ज की गई एफआईआर
हाई कोर्ट में नितिन देसाई की पत्नी द्वारा की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा के अंतरिम आदेश की मांग की थी और उनकी याचिका पर सुनवाई होने तक मामले की जांच पर रोक लगाने की मांग की थी। अमित देसाई की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि वह सोमवार (21 अगस्त) को मामले की सुनवाई जारी रखेगी। इसके बाद अमित देसाई ने अदालत से याचिकाकर्ताओं को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने की मांग की। हालांकि, बेंच ने इससे इनकार कर दिया।
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नितिन देसाई ने की थी आत्महत्या
'लगान' और 'जोधा अकबर' जैसी बॉलीवुड फिल्मों के लिए काम कर चुके नितिन देसाई को 2 अगस्त को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कर्जत में उनके स्टूडियो में लटका हुआ पाया गया था। 4 अगस्त को उनकी पत्नी ने उनकी मौत की एफआईआर दर्ज कराने के लिए खालापुर पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद शाह, बंसल, कोठारी और दो अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। कोठारी और दो अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई थी।
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