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केरल हाईकोर्ट ने खारिज की दिलीप की जमानत याचिका

Mon, 24 Jul 2017 12:41 PM IST
amarujala.com- Presented by: आकांक्षा सिंह
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दिलीप - फोटो : Livemint
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केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को मलायली एक्ट्रेस के अपहरण मामले में गिरफ्तार आरोपी अभिनेता दिलीप की जमानत याचिका खारिज कर दी। दिलीप ने पिछले हफ्ते अंगमाली कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद केरल हाईकोर्ट में अप्लाई किया था।
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  Kerala High Court rejected bail plea of Actor Dileep who was arrested on conspiracy charges in Malayalam actress molestation case. — ANI (@ANI_news) July 24, 2017


दिलीप को पुलिस ने इस अपहरण केस का मास्टरमाइंड मानते हुए 10 जुलाई को गिरफ्तार किया था। दिलीप ने 17 फरवरी को कोच्चि जाते वक्त एक्ट्रेस का न केवल अपहरण करवाया था बल्कि उसकी तस्वीरें खींचने और अश्लील वीडियो बनाने को भी कहा था। पुलिस के सूत्रों के अनुसार दिलीप ने ये साजिश साल 2013 में ही रच ली थी। इसके लिए उन्होंने एक शख्स को डेढ़ करोड़ रुपये भी दिए थे।
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खबरों के अनुसार मामले में गिरफ्तार एक्ट्रेस का ड्राइवर पुल्सर सुनी ने पुलिस को बताया है कि दिलीप ने कई एंगल से अभिनेत्री का वीडियो बनाने को कहा था। इस मामले में कुल छह लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री यानि कि अमा (AMMA) ने न केवल प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया है बल्कि कोषाध्यक्ष के पद से भी निष्कासित कर दिया है।
 
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस दिलीप की तब पत्नी रहीं मंजू वारियर के काफी करीब थीं। दिलीप का साल 2015 में मंजू से तलाक हो गया था जिसके बाद उन्होंने एक्ट्रेस काव्या माधवन से शादी कर ली थी। दिलीप को लगता है उनके और मंजू के अलगाव में एक्ट्रेस का हाथ रहा है।
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