'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड'
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शुक्रवार को केरल हाईकोर्ट ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ के मेकर्स को राहत दी है। कुछ दिन पहले केरल हाईकोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने फिल्म पर 15 दिन की रोक लगाई थी, यह आदेश जिस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने दिया था। लेकिन शुक्रवार को डिवीजन बेंच ने फिल्म पर लगी रोक को हटा दिया है। यह आदेश केरल हाईकोर्ट के जस्टिस एसए धर्माधिकारी और पीवी बालकृष्णन की डिवीजन बेंच ने जारी किया है। अब ‘द केरल स्टोरी 2’ के मेकर्स अपनी फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज कर सकते हैं।
फिल्म पर पहले रोक लगा दी गई थी
विवादों में घिरी फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज पर केरल हाईकोर्ट ने 15 दिन की रोक लगा दी थी। लेकिन बाद में केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज का आदेश पलट दिया। सेंसर बोर्ड को दोबारा फिल्म देखने का निर्देश दिया। लेकिन इस स्थिति में भी फिल्म की रिलीज पर संशय बना रहा। इसी बीच खबर सामने आई है कि ‘द केरल स्टोरी 2’ के टिकट के पैसे रिफंड किए जा रहे हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर करने से इंकार किया है। अब डिवीजन बेंच ने फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' पर लगी रोक भी हटा दी है। फिल्म को अब रिलीज किया जा सकता है। बता दें कि फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को आज यानी 27 फरवरी को रिलीज होना था। लेकिन कोर्ट केस की वजह से यह अपने तय समय पर रिलीज नहीं हो सकी।
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क्या है फिल्म से जुड़ा पूरा विवाद?
हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में 'द केरल स्टोरी 2' के मेकर्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से मिले सर्टिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं में दावा किया गया कि फिल्म में केरल को गलत तरीके से दिखाया गया। इससे कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली याचिकाओं में, याचिकाकर्ता ने कहा कि फिल्म का टाइटल और प्रमोशनल मटीरियल दोनों ही केरल को गलत तरीके से दिखाते हैं। उनमें ऐसे थीम हैं जो भाईचारा बिगाड़ सकते हैं, कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ सकते हैं। एक याचिका में टाइटल से 'केरल' हटाने के लिए भी निर्देश देने की मांग की गई थी।