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Kerala: एक्ट्रेस की दूसरी निचली अदालत में केस को ट्रांसफर करने की याचिका केरल हाई कोर्ट ने की खारिज

Thu, 22 Sep 2022 11:03 PM IST
मोहम्मद फायक अंसारी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

इस याचिका में यह दलील दी गई थी कि अगर केस को दूसरी निचली अदालत में ट्रांसफर नहीं किया गया तो निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी और न्याय नहीं मिल सकेगा। 
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केरल हाई कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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केरल हाई कोर्ट ने साल 2017 में अभिनेत्री पर हुए हमले के मामले पर सुनवाई करते हुए इस केस को दूसरी निचली अदालत में ट्रांसफर करने की याचिका को खारिज कर दिया है। इस केस में कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता दिलीप भी आरोपी हैं।

दायर याचिका में दावा किया गया था कि केस में आरोपी दिलीप के निचली अदालत के न्यायाधीश हनी एम वर्गीस और उनके पति से अच्छी जान पहचान है। सुनवाई के बाद जस्टिस जियाद रहमान ए ए ने याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करने के आदेश के विवरण को प्रकाशित न करने अपील को ठुकरा दिया।

इस याचिका में यह दलील दी गई थी कि अगर केस को दूसरी निचली अदालत में ट्रांसफर नहीं किया गया तो निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी और न्याय नहीं मिल सकेगा। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया था कि ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां विशेष लोक अभियोजक मामले को आगे नहीं बढ़ा पाए और दिलीप की ओर से गवाहों को प्रभावित करने तथा डराने-धमकाने के बार-बार व लगातार प्रयास किए गए।

गौरतलब है पूरा मामला पांच साल पुराना है। 17 फरवरी 2017 को एक्ट्रेस को कथित तौर पर किडनैप किया गया था। इसके बाद एक कार में कुछ लोगों ने उनका यौन शोषण भी किया था। कुछ आरोपियों ने अभिनेत्री को ‘ब्लैकमेल’ करने के लिए एक्ट्रेस का वीडियो भी बना लिया था। इस मामले में कुल 10 लोग आरोपी हैं।

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