दिल्ली हाईकोर्ट ने बाटा फुटवेयर कंपनी द्वारा दायर मानहानि केस में अक्षय कुमार को व्यक्तिगत रूप से छूट दी है। बता दें कि हाईकोर्ट ने अक्षय कुमार को छूट देते हुए कहा है कि मानहानि के इस केस के लिए उन्हें खुद कोर्ट में मौजूद रहने की जरूरत नहीं है।
न्यायाधीश ने कहा कि अभिनेता अक्षय कुमार अपने वकील के जरिये भी अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख सकते है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने इस पूरे मामले की सुनवाई को 23 मई के लिए टाल दिया है।
बता दें कि 8 फरवरी को अक्षय कुमार ने ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए समन के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। उन्होंने मानहानि केस में अपने और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज शिकायत को खारिज करने की मांग की थी।
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गौरतलब हैं कि साकेत कोर्ट ने कंपनी बाटा इंडिया द्वारा दायर मानहानि केस में अक्षय कुमार और 'जॉली एलएलबी 2' की टीम को समन जारी करते हुए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।
फिल्म के ट्रेलर में एक्टर अन्नू कपूर, अक्षय कुमार से कहते हुए दिखते है कि 'बाटा का जूता और टुच्ची सी टेरीकॉट की शर्ट पहनकर हमसे जुबान लड़ा रहे हैं'। इसी सीन को लेकर बाटा कंपनी ने ऐतराज जताया है।
उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर्स को लीगल नोटिस भेजकर कहा है कि फिल्म के डायलॉग और सीन से बाटा की इमेज को खराब करने की कोशिश की गई है। लिहाजा उन्हें इस मामले में फिल्म निर्माता को उन्हें 2 करोड़ रुपये देने चाहिए।
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