फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Karan Johar: व्यक्तित्व अधिकार याचिका पर करण जौहर को अंतरिम राहत दे सकती है अदालत, कई संस्थाओं को किया तलब

Wed, 17 Sep 2025 09:29 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

Karan Johar Personality Rights: करण जौहर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा हेतु याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने आज बुधवार को अंतरिम राहत देने के संकेत दिए हैं। 
विज्ञापन
करण जौहर - फोटो : इंस्टाग्राम @karanjohar
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

फिल्म निर्माता-निर्देशक करण जौहर ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी तस्वीरों, वीडियो, व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग की। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने का संकेत दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, बुधवार 17 सितंबर को हाईकोर्ट ने संकेत दिया कि वह बॉलीवुड फिल्म निर्माता-निर्देशक करण जौहर के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा देने का आदेश पारित करेगा।

विज्ञापन
Trending Videos
विज्ञापन

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइट को किया तलब
करण जौहर की याचिका पर अदालत ने कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों को समन जारी किया है। साथ ही सोशल मीडिया मध्यस्थों-मेटा प्लेटफॉर्म और अन्य से बुनियादी सब्सक्राइबर संबंधी जानकारी और आईटी लॉग विवरण उपलब्ध कराने को कहा। अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के अलावा करण जौहर ने उच्च न्यायालय से कुछ वेबसाइटों और प्लेटफॉर्म को उनके नाम और तस्वीर वाले मग और टी-शर्ट सहित अवैध रूप से सामान न बेचने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया था।

अदालत ने क्या कहा?
बुधवार को न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा ने मौखिक रूप से संकेत दिया, 'आईए (इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन) में मैं एक विस्तृत आदेश पारित करूंगी। निषेधाज्ञा दी जाएगी। अदालत ने कहा कि वह करण जौहर द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर अंतरिम आदेश पारित करेगी, जिनमें उनके नाम और छवि के साथ सामान की अनधिकृत बिक्री, असमानता और अश्लीलता, डोमेन नाम और फर्जी प्रोफाइल शामिल हैं।

करण जौहर ने किया था आग्रह
अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के अलावा करण जौहर ने अदालत से यह भी आग्रह किया था कि वह कुछ वेबसाइटों और प्लेटफार्मों को उनके नाम और छवि वाले मग और टी-शर्ट सहित अन्या सामान की अवैध बिक्री न करने का निर्देश देने का आदेश पारित करे। उन्होंने यह दावा करते हुए मुकदमा दायर किया कि विभिन्न संस्थाएं आर्थिक लाभ के लिए उनकी सहमति के बिना उनके नाम, छवि और व्यक्तित्व प्रतीकों का इस्तेमाल कर रही हैं। 

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या ने भी किया था अदालत का रुख
बताते चलें कि करण जौहर से पहले ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने ऐश्वर्या और अभिषेक के पक्ष में आदेश पारित किए। अदालत ने एआई जैसे तकनीकी साधनों के जरिए दोनों सितारों के नाम, छवि और आवाज के अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाई है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें