सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बुधवार (14 जून) को कोर्डेलिया क्रूज जहाज पर 2021 में ड्रग्स के भंडाफोड़ से जुड़े रिश्वतखोरी के एक मामले में आरोपी सैनविल उर्फ सैम डिसूजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े रिश्वत मामले में मुख्य आरोपी हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन के लिए कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस एम मेंजोंगे ने डिसूजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।