बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) को बीएमसी द्वारा जारी नोटिस वाले मामले में सुनवाई 13 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। न्यायालय ने अभिनेता को 13 जनवरी तक किसी भी कार्रवाई से सुरक्षा भी दी है।
दरअसल अभिनेता सोनू सूद ने उपनगर जुहू स्थित रिहायशी इमारत में कथित तौर पर बिना इजाजत अवैध रूप से ढांचागत बदलाव करने पर बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है। इसी मामले में कोर्ट ने सोनू सूद को 13 जनवरी तक के लिए राहत दी है।
सोनू सूद (Sonu Sood) ने अधिवक्ता डी पी सिंह के जरिये पिछले हफ्ते अदालत में दायर अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने छह मंजिला शक्तिसागर इमारत में कोई अवैध या अनधिकृत निर्माण नहीं कराया है। याचिका में पिछले साल अक्टूबर में बीएमसी द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने और इस मामले में सोनू सूद के खिलाफ किसी दंडनात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत देने का भी अनुरोध किया गया है।
बीएमसी ने इस मामले में जुहू पुलिस से चार जनवरी को शिकायत की थी। इस शिकायत में बताया गया था कि अभिनेता ने शक्ति सागर बिल्डिंग जो कि एक रिहाइशी इमारत है, इसे बिना परमिशन लिए होटल में तब्दील कर लिया है।