सुपरहिट तमिल फिल्म ‘मर्सल’ से जुड़े विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने इसके साथ ही उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें फिल्म को बैन करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है, “यह सिर्फ फिल्म है और असल जिंदगी नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी सबके लिए है।”
Ban on film Mersal: Madras High Court stated that Mersal is only a film and not real life. Freedom of expression is for all.
— ANI (@ANI) October 27, 2017
बता दें कि चेन्नई के एडवोकेट ने फिल्म पर बैन की मांग की थी, उसने दावा किया था कि ‘फिल्म भारत की खराब छवि’ पेश करती है। यह बात फिल्म के हेल्थकेयर और GST पर फिल्म के सीन को लेकर कही गई थी।