पैसे मांगने पर शियास करीम ने दी धमकी
शिकायत के अनुसार, करीम ने कथित तौर पर एक नए बिजनेस वेंचर में पार्टनरशिप का वादा करके महिला से लाखों रुपये की धोखाधड़ी की। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि पैसे मिलने के बाद उसने समझौते का पालन नहीं किया। शिकायत में कहा गया है कि जब महिला ने उससे पैसे वापस मांगे, तो करीम ने कथित तौर पर उसे धमकी दी।
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सोशल मीडिया से संपर्क में आए
पुलिस सूत्रों ने बताया कि शिकायतकर्ता विदेश में थीं और कुछ समय पहले सोशल मीडिया के जरिए आरोपी के संपर्क में आईं। बाद में दोनों ने मिलकर एक बिजनेस पार्टनरशिप कर ली। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'इस मामले की विस्तृत जांच की जाएगी और जल्द ही उससे पूछताछ की जाएगी'। शिकायत के आधार पर, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत एक मामला दर्ज किया गया है, जो धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने से संबंधित है। पुलिस ने बताया कि BNS की धारा 79 (किसी महिला की लज्जा भंग करना) और धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।