Foreign Students: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी विदेशी छात्र के दाखिले के 24 घंटे के भीतर उसकी जानकारी साझा करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
UGC Guidelines: विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अब विदेशी छात्रों के दाखिले की जानकारी अनिवार्य रूप से 24 घंटे के अंदर देनी होगी। उच्च शिक्षण संस्थानों को आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 के तहत छात्रों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में फॉर्म-II में यह सारी जानकारियां देनी होंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इस संबंध में सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा है।
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खास बात यह है कि अब सरकार के पास, कैंपस व हॉस्टल छोड़ने वाले विदेशी छात्रों की सेमेस्टर वाइज अकादमिक परफॉर्मेंस एंट्री, अटेंडेंस, परीक्षा में पास या फेल से लेकर आचरण की भी जानकारी का रिकॉर्ड रहेगा।
यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी की ओर से राज्यों और उच्च शिक्षण संस्थाओं को लिखे गए पत्र कहा गया है कि, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने 19 दिसंबर, 2025 को मेमोरेंडम जारी किया है। इसके मुताबिक, सरकार ने विदेशियों और आव्रजन पर एक नया एकल एकीकृत कानून आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 बनाया है और इसके नियमों को अधिसूचित किया है।
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इस कानून की धारा 9 के तहत, विवि और शैक्षणिक संस्थान किसी भी विदेशी छात्र या छात्रा को दाखिला देते हैं तो उनके संबंध में पंजीकरण अधिकारी को निधर्धारित तरीके से 24 घंटे के अंदर जानकारी देनी अनिवार्य होगी। इसके अलावा, विदेशी और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के दाखिला लेने पर पंजीकरण अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जानकारी देनी होगी।