UGC Guidelines 2026: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने पात्र उच्च शिक्षण संस्थानों को ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन माध्यम से एक वर्षीय स्नातकोत्तर (PG) कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति दे दी है। यूजीसी के अनुसार, यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप लिया गया है। इसके तहत चार वर्षीय ऑनर्स स्नातक डिग्री पूरी कर चुके छात्र निर्धारित शैक्षणिक मानदंडों और यूजीसी नियमों के अनुसार एक वर्षीय पीजी कार्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे।
एक वर्षीय PG कार्यक्रम शुरू करने के लिए जरूरी शर्तें
यूजीसी के अनुसार, जिन उच्च शिक्षा संस्थानों को किसी विषय में ऑनलाइन माध्यम से दो वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाने की अनुमति मिली हुई है, वे उसी विषय में एक वर्षीय पीजी कार्यक्रम भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए संस्थानों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और यूजीसी के तय नियमों का पालन करना होगा।
एक वर्षीय पीजी कार्यक्रम शुरू करने से पहले संस्थान को अपने सक्षम शैक्षणिक निकायों जैसे अध्ययन बोर्ड (BoS), अकादमिक परिषद, कार्यकारी परिषद या अन्य संबंधित संस्थाओं से मंजूरी लेनी होगी। साथ ही, पाठ्यक्रम को यूजीसी के पीजी पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करना होगा और ऑनलाइन व ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ODL) से जुड़े यूजीसी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।