फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने खाड़ी देशों में नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर केंद्र को निर्देश पारित करने से इंकार किया

Mon, 24 Aug 2020 04:56 PM IST
ललित फुलारा एजुकेशन डेस्क,अमर उजाला
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : पीटीआई
विज्ञापन

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को खाड़ी देशों के परीक्षा केंद्रों पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) स्नातक 2020 आयोजित करने के लिए केंद्र को निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को "वंदे भारत मिशन" उड़ानों के माध्यम से छात्रों को परीक्षा के लिए आने की अनुमति देने के लिए कहा है। गौरतलब है कि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होनी है।

विज्ञापन


अदालत ने कहा कि 14 दिनों के क्वारंटाइन में कोई छूट नहीं दी जा सकती क्योंकि इसमें सार्वजनिक सुरक्षा शामिल है। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने की। दरअसल, मिडिल ईस्ट के एक सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल अज़ीज़ ने खाड़ी देशों में नीट परीक्षा के लिए केंद्र बनाने के लिए याचिका डाली थी। अदालत ने इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को खाड़ी देशों के परीक्षा केंद्रों पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए केंद्र को निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि खाड़ी क्षेत्र में करीब 4000 छात्र नीट परीक्षा में भाग ले रहे हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध के कारण भारत की यात्रा करने में असमर्थ हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट परीक्षा या तो ऑनलाइन संपन्न की जाए या फिर वैकल्पिक रूप में कतर व अन्य खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें