यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान कोरोना संक्रमण होता है और वह अन्य पेपर के लिए उपस्थित होने में असमर्थ है, तो उसे भी ऑप्ट-आउट करने की अनुमति दी जाएगी। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया है कि यदि अंतिम समय में परीक्षा केंद्र में कोई बदलाव होते हैं, तो भी विद्यार्थियों को ऑप्ट-आउट का विकल्प दिया जाना चाहिए।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया था कि वह जुलाई में शुरू होने वाली आईसीएआई सीए परीक्षा 2021 को स्थगित करने के लिए कोई निर्देश पारित नहीं करेगा। हालांकि, कोर्ट उन छात्रों के लिए ऑप्ट-आउट देने की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया था, जो कोरोना प्रतिबंधों के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे।