School Job Case: पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) ने सोमवार (7 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें पिछले सप्ताह 25,000 से अधिक स्कूल नौकरियों को निरस्त करने के आदेश में 'संशोधन' की मांग की गई है। यह कदम तब उठाया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में हुए बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का सामना किया और पूरी भर्ती सूची को रद्द कर दिया।
बंगाल बोर्ड के एक उच्च स्तरीय सूत्र ने बताया कि बोर्ड के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि उन "योग्य" उम्मीदवारों को आगामी शैक्षिक वर्ष के अंत तक या नए भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने तक अपनी ड्यूटी पर बने रहने की अनुमति दी जाए, जो भी पहले हो। हालांकि, बोर्ड के अध्यक्ष रामानुज गांगुली ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इंकार किया।