NEET PG: सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। याचिका में दावा किया गया है कि उम्मीदवारों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने गुरुवार को इस मुद्दे पर वकील अनस तनवीर की दलीलों पर गौर किया। पीठ ने कहा कि मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाएगा।
याचिका में कहा गया है कि कई उम्मीदवारों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है। इसमें कहा गया है कि परीक्षा के लिए शहर 31 जुलाई को आवंटित किए गए थे और विशिष्ट केंद्रों की घोषणा 8 अगस्त को की जाएगी।
जहां केंद्रों का आवंटन कदाचार को रोकने के लिए किया गया था, वहीं याचिका में कहा गया है कि समय की कमी के कारण उम्मीदवारों के लिए इन शहरों की यात्रा की व्यवस्था करना मुश्किल है।
विशाल सोरेन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, "प्रतिवादियों (राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी) को NEET-PG 2024 परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करें।"
राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET)-स्नातकोत्तर परीक्षा शुरू में 23 जून को आयोजित की जानी थी। कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे "एहतियाती उपाय" के रूप में स्थगित कर दिया था।