NEET PG: सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न धाराओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 2022 में आयोजित नीट-पीजी परीक्षा में विसंगतियों का आरोप लगाने वाली और उत्तर कुंजी और उत्तर पुस्तिकाओं का खुलासा करने की मांग करने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने 2022 में प्रीतीश कुमार और अन्य नाम के एक उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा, "समय बीतने के कारण ये याचिकाएं निरर्थक हो गई हैं।"
कुमार और अन्य के वकील ने कहा कि याचिका निरर्थक नहीं हुई है क्योंकि छह याचिकाकर्ताओं में से दो इस साल 23 जून को नीट-पीजी देंगे।
छात्रों द्वारा एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य समकक्ष पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद विभिन्न पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-पोस्ट ग्रेजुएट (नीट-पीजी) परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) द्वारा आयोजित की जाती है।
वकील ने कहा, "परेशानी यह है कि वे (एनबीई) हमें (एनईईटी-पीजी 2022 की) उत्तर कुंजी, उत्तर पुस्तिकाएं, प्रश्न पत्र तक पहुंचने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।"
पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि वह इसे अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रख सकती।
प्रीतीश कुमार और अन्य ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनके एनईईटी-पीजी 2022 स्कोर में विसंगतियां हैं और एनबीई पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दे रहा है।