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SC: बंगाल के 360 मदरसों के स्टाफ को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने नियमित नौकरी की मांग वाली याचिका की खारिज

Mon, 13 Jul 2026 02:35 PM IST
Shahin Praveen एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के 360 मदरसों के शिक्षकों और कर्मचारियों को नियमित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले से नियमितीकरण की उम्मीद कर रहे कर्मचारियों को झटका लगा है।
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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West Bengal Madrasas: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के मदरसों के लगभग 360 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार की अनुदान सहायता योजना के तहत नियमितीकरण और भुगतान से इनकार को चुनौती दी गई थी।

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न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने 350 से अधिक ऐसे कर्मचारियों में से 13 याचिकाकर्ताओं के मामलों की जांच करने के बाद यह फैसला सुनाया कि क्या राहत प्रदान करने के लिए कोई मामला बनता है।

फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा, “हमने इस आधार पर कार्यवाही की कि यदि इन 13 याचिकाकर्ताओं में से कोई भी हमें अपने पक्ष में फैसला देने के लिए राजी कर लेता है, तो हम शेष मामलों की भी जांच करेंगे। दुर्भाग्य से, इन 13 याचिकाकर्ताओं में से कोई भी हमें प्रभावित नहीं कर सका।”

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