फीस समिति की समय सीमा बढ़ाई
सर्वोच्च न्यायालय निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों के संघों द्वारा अधिनियम और उसके बाद के नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।
दिल्ली सरकार ने हाल ही में अधिनियम को अधिसूचित किया है, जिसमें अनुमत शुल्क मदों, लेखांकन प्रक्रियाओं और अतिरिक्त शुल्कों पर प्रतिबंधों के संबंध में विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं, जबकि प्रति छात्र शुल्क और कानून के तहत अनुमोदित राशि से अधिक किसी भी प्रकार के शुल्क के संग्रह पर रोक लगाई गई है।
उच्च न्यायालय ने 8 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में निजी विद्यालयों को शुल्क विनियमन समितियों का गठन करने का निर्देश देने वाली अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन ऐसी समितियों के गठन की समय सीमा 10 जनवरी से बढ़ाकर 20 जनवरी कर दी थी।
न्यायालय ने यह भी कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा समितियों को प्रस्तावित शुल्क प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि भी 25 जनवरी से बढ़ाकर 5 फरवरी कर दी जानी चाहिए।