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CBSE: सीबीएसई ने दिलाई विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं की याद, 28 दिसंबर तक करें अनुरोध

Wed, 18 Dec 2024 06:18 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

CBSE Board Exams 2025: सीबीएसई ने स्कूलों को आगामी कक्षा 10, 12 की बोर्ड परीक्षा 2025 के दौरान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए विभिन्न सुविधाओं और छूट का लाभ उठाने के अवसर की याद दिलाई है। स्कूलों को इसके लिए 28 दिसंबर तक अनुरोध करना होगा।
 
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CBSE Board Exams 2025 - फोटो : CBSE
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विस्तार
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CBSE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) आगामी कक्षा 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 के दौरान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है। बोर्ड ने स्कूलों को एक बार फिर इन सुविधाओं और छूट का लाभ उठाने की याद दिलाई है। बोर्ड ने कहा कि स्कूलों को इन सुविधाओं के लिए कोई भी अनुरोध परीक्षा संगम वेब पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

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परीक्षा संगम के माध्यम से करना होगा अनुरोध

पिछले वर्षों की तरह ही संबंधित स्कूलों को इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, परीक्षा संगम वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। पोर्टल उम्मीदवारों की सूची (एलओसी) में भरे गए डेटा के अनुसार सभी सीडब्ल्यूएसएन छात्रों की सूची प्रदर्शित करेगा, साथ ही प्रत्येक छात्र द्वारा उनकी विशिष्ट विकलांगता के आधार पर प्राप्त की जा सकने वाली सुविधाओं के बारे में भी बताएगा। 

एडमिट कार्ड पर दिखाई देंगी सुविधाएं

स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने निर्धारित लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल में लॉग इन करें ताकि उन छात्रों के लिए आवश्यक चयन किया जा सके जो किसी भी अनुमेय सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं। एक बार चुने जाने के बाद, ये सुविधाएं छात्रों के एडमिट कार्ड पर दिखाई देंगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि परीक्षा केंद्र अच्छी तरह से तैयार हैं और उम्मीदवारों को बिना किसी असुविधा के आवश्यक व्यवस्था प्रदान करने में सक्षम हैं।

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28 दिसंबर तक करें अनुरोध

सीबीएसई ने इन अनुरोधों को प्रस्तुत करने के लिए एक सख्त समयसीमा निर्धारित की है। ऑनलाइन पोर्टल 18 दिसंबर, 2024 से 28 दिसंबर, 2024 तक अनुरोध प्रस्तुत करने और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के लिए खुला रहेगा। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस अवधि के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत की जाए। दी गई समयसीमा के बाद या ऑफलाइन मोड के माध्यम से प्रस्तुत किए गए अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

स्कूलों से अनुरोध है कि वे सर्कुलर के साथ संलग्न मैनुअल को ध्यान से पढ़ें और सुचारू तथा कुशल प्रक्रिया के लिए उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करें। सीबीएसई ने इस बात पर भी जोर दिया है कि समय सीमा में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा, जिससे स्कूलों के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे दिए गए समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करें।
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