AEBAS सिस्टम के साथ पंजीकरण नहीं कराया है तो फिर क्या होगा?
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन संस्थानों ने अपना AEBAS सिस्टम एनएमसी के साथ पंजीकृत नहीं कराया है, वे पोर्टल का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसके लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड संबंधित नोडल अधिकारियों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। साथ ही प्रक्रिया समझाने के लिए विस्तृत यूजर मैनुअल भी ऑनलाइन जारी किया गया है।
एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों को चेतावनी दी है कि पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी पूरी तरह सही और सभी बोर्डों के रिकॉर्ड से मेल खाने वाली होनी चाहिए। एक बार आवेदन जमा होने के बाद किसी भी प्रकार का बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। आयोग ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर जमा किए गए आंकड़े सार्वजनिक किए जा सकते हैं।
3.54 लाख रुपये आवेदन शुल्क
रिपोर्ट जमा करने के साथ कॉलेजों को 18 प्रतिशत जीएसटी सहित 3.54 लाख रुपये आवेदन शुल्क भी ऑनलाइन जमा करना होगा। आयोग ने साफ किया है कि भुगतान केवल पोर्टल के ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के जरिए ही स्वीकार किया जाएगा। किसी अन्य माध्यम से शुल्क जमा नहीं किया जा सकेगा।
एनएमसी ने कहा है कि एनुअल डिस्क्लोजर रिपोर्ट और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 मई 2026 तय की गई है और इसके बाद किसी प्रकार का समय विस्तार नहीं दिया जाएगा।
गौरतलब है कि एनुअल डिस्क्लोजर रिपोर्ट मेडिकल कॉलेजों द्वारा हर साल जमा की जाने वाली अनिवार्य रिपोर्ट होती है। इसमें फैकल्टी, बुनियादी ढांचे, अस्पताल सुविधाओं, छात्र संख्या और शैक्षणिक संसाधनों से जुड़ी जानकारी शामिल रहती है। इसी आधार पर आयोग यह तय करता है कि संबंधित कॉलेज एनएमसी के मानकों को पूरा कर रहे हैं या नहीं।