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NEET UG 2025: नीट यूजी रिजल्ट का रास्ता साफ! मद्रास हाईकोर्ट ने हटाई रोक, दोबारा परीक्षा की याचिकाएं खारिज

Fri, 06 Jun 2025 02:15 PM IST
शिवम गर्ग एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

NEET UG 2025 Result: मद्रास हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2025 रिजल्ट जारी करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने पावर कट के कारण दोबारा परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
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मद्रास हाईकोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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NEET UG 2025 Result: मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार, 6 जून को एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) पर लगी रोक हटा दी है और नीट यूजी 2025 के रिजल्ट घोषित करने का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने पावर कट के कारण दोबारा परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
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यह फैसला न्यायमूर्ति सी कुमारप्पन ने 16 छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए सुनाया। इन छात्रों ने मांग की थी कि 5 मई को परीक्षा के दौरान चेन्नई के चार केंद्रों पर बिजली गुल होने की वजह से उन्हें असुविधा हुई, इसलिए उनके लिए दोबारा परीक्षा कराई जाए और तब तक रिजल्ट रोका जाए।

कोर्ट ने कहा- “22 लाख छात्रों की परीक्षा को प्रभावित नहीं किया जा सकता”

जज ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामूली आधार पर दोबारा परीक्षा की अनुमति देना देशभर के लगभग 22 लाख अभ्यर्थियों के लिए अनुचित होगा। उन्होंने कहा कि पावर कट जैसी समस्या पर एनटीए ने फील्ड वेरिफिकेशन और वैज्ञानिक मूल्यांकन के बाद यह तय किया कि दोबारा परीक्षा की जरूरत नहीं है, और यह निर्णय पूर्णत: न्यायसंगत है।

न्यायमूर्ति कुमारप्पन ने कहा, “परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच हुई थी, जब प्राकृतिक रोशनी पर्याप्त थी। बिजली कटौती बारिश और तूफान की वजह से अचानक हुई थी। ऐसे में यह मानना कि परीक्षार्थी प्रदर्शन नहीं कर पाए, कोई मजबूत आधार नहीं है।”

क्या था मामला?

नीट यूजी 2025 परीक्षा को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में 16 छात्रों ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने चेन्नई के चार परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दौरान बिजली चले जाने का आरोप लगाया था। छात्रों का कहना था कि बिजली बाधित होने की वजह से परीक्षा केंद्रों पर रोशनी कम हो गई थी, जिससे उन्हें ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हुई और उनके प्रदर्शन पर असर पड़ा। इस आधार पर उन्होंने परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग की थी और साथ ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को नीट यूजी 2025 का रिजल्ट जारी करने से रोकने की अपील की थी। इसके चलते कोर्ट ने 17 मई को अंतरिम आदेश जारी करते हुए एनटीए को परिणाम घोषित करने से रोक दिया था।
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