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नीट के लिए छात्र 8 से भर सकेंगे फीस, नए नियमों सहित पब्लिक नोटिस जारी

Sat, 01 Dec 2018 07:18 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala
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एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले की प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नए नियमों सहित पब्लिक नोटिस जारी किया है। दिव्यांगों को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मौजूदा नियमों के तहत आवेदन करना होगा। नियमों में बदलाव होने पर जनवरी में छात्रों को सुधार का मौका मिलेगा। छात्र परीक्षा फीस 8 दिसंबर से क्रेडिट-डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से भर सकेंगे। 
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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नीट परीक्षा को लेकर नए निमयों सहित पब्लिक नोटिस जारी किया है।  दिव्यांग जनों को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के मौजूदा नियमों से आवेदन भरना होगा। नियमों में बदलाव होने पर जनवरी में छात्रों को सुधार का मौका मिलेगा।  

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के नए निर्देशों के तहत एनटीए ने पब्लिक नोटिस जारी किया है। नए नियम के तहत  25 वर्ष से अधिक उम्र वाले छात्रों को भी आवेदन करने की इजाजत दी गयी है। संशोधित आयु में अब 31 दिसंबर 2002 से पूर्व जन्म लेने वालथे छात्र आवेदन पत्र भर सकते हैं।  
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इसके अलावा दिव्यांग छात्रों को एमसीआई के मौजूदा नियमों के तहत ही आवेदन पत्र भरना होगा। यदि स्वास्थ्य व परिवार कल्यण मंत्रालय की ओर से संशोधित नियम तय होते हैं तो छात्रों को 14 जनवरी से 31 जनवरी तक आवेदन पत्र में सुधार का मौका दिया जाएगा। नीट परीक्षा की फीस छात्र आठ दिसंबर से क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से भर सकेंगे।  
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