उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को नीट परीक्षा को स्थगित करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने नीट परीक्षा को स्थगित करने को लेकर दायर तीन याचिकाओं पर सुनवाई से इंकार किया। गौरतलब है कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट परीक्षा इस साल 13 सितंबर का आयोजित होगी।
जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच ने नीट परीक्षा को स्थगित करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बता दें कि इससे पहले 28 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने नीट परीक्षाओं को स्थगित करने वाली याचिका को खारिज किया था।
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इससे पहले भी कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि नीट परीक्षा तय शेड्यूल के हिसाब से ही होगी। कोर्ट इससे पहले भी नीट परीक्षा के आयोजन की अनुमति देने संबंधी आदेश पर पुनर्विचार के लिए गैर-भाजपा शासित छह राज्यों के मंत्रियों की याचिका को खारिज कर चुका है। कोर्ट ने उस वक्त भी साफ तौर पर नीट और जेईई परीक्षाओं के कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने से इंकार किया था। नीट और जेईई परीक्षाओं को लेकर विपक्षी दल समेत विद्यार्थियों का समूह व अभिभावक विरोध कर रहे थे, लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि ये परीक्षाएं तय शेड्यूल के हिसाब से होंगी।