सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक
गत वर्ष 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR द्वारा 7 जून और 25 जून 2024 को जारी आदेशों पर रोक लगाई थी और संबंधित राज्यों को भी इस आदेश के तहत कोई कार्रवाई न करने को कहा था। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह, जो याचिकाकर्ता की ओर से पेश थीं, ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अस्थायी आदेश अभी भी लागू है और इस मामले की अंतिम सुनवाई की जानी चाहिए।
पीठ ने कहा, “आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं, यह एक संवैधानिक अदालत है।” उन्होंने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट पर भरोसा रखने की सलाह भी दी। मामला तीन सप्ताह बाद फिर से सुनवाई के लिए रखा जाएगा।
इस फैसले से यह स्पष्ट हुआ है कि मदरसा छात्रों के सरकारी स्कूलों में स्थानांतरण से जुड़े विवादों का समाधान उच्च न्यायालय के जरिए किया जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी रहेगी।