National Medical Commission (NMC)
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Medical Colleges: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को अनिवार्य सीसीटीवी इंस्टॉलेशन और निगरानी-साझाकरण मानदंडों का पालन करने का निर्देश दिया है। नोटिस के अनुसार, मौजूदा एनएमसी नियमों के तहत मेडिकल कॉलेजों के लिए निर्धारित स्थानों पर 25 कैमरे लगाना, एक नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (एनवीआर) स्थापित करना और 30 दिनों तक फुटेज का प्लेबैक रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।
नोटिस में दिनांक 16 अगस्त, 2023 के यूजीएमएसआर-2023, दिनांक 2 फरवरी, 2026 के पीजीएमएसआर-2023 (संशोधन) और दिनांक 2 जून, 2023 के एमएआरबी विनियम 2023 का हवाला देते हुए इस बात पर प्रकाश डाला गया कि ये निर्देश पहले ही संप्रेषित किए जा चुके हैं।
कई संस्थान नियमों का पालन करने में रहे विफल
इसके बावजूद, आयोग ने पाया कि कई संस्थान नियमों का पालन करने में विफल रहे हैं। नोटिस में कहा गया है कि "एनएमसी टीम ने सीसीटीवी सिस्टम लगाने और एनवीआर के माध्यम से इसकी फीड साझा न करने वाले उन मेडिकल कॉलेजों से लगातार संपर्क किया है जिन्होंने उपरोक्त एनएमसी नियमों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है, लेकिन फिर भी कुछ मेडिकल कॉलेजों ने अपने एनवीआर को आयोग से लिंक नहीं किया है।"
एनएमसी ने आगे कहा कि "एनएमसी के अंतर्गत आने वाले सभी मेडिकल कॉलेज/संस्थान जो उपरोक्त नियमों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें तत्काल आधार पर इनका पालन करने का निर्देश दिया जाता है।"
इस नोटिस में नियमों का पालन न करने वाले 70 कॉलेजों और संस्थानों को चिह्नित किया गया है और उनसे निर्देश को तुरंत अपनाने का आग्रह किया गया है।