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नीट: मद्रास हाईकोर्ट ने एनटीए को दिया तमिलनाडु में और केंद्र बनाने का निर्देश, ताकि राज्य में ही परीक्षा दे सकें विद्यार्थी

Tue, 23 Mar 2021 09:07 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
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demo pic - फोटो : सोशल मीडिया
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देश के चिकित्सा संस्थानों के स्नातक के पाठ्यक्रमों (एमबीबीएस, बीडीएस आदि) में प्रवेश पाने के लिए एक अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने यह परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को निर्देश दिया है कि वह तमिलनाडु में और ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए, ताकि राज्य के विद्यार्थी राज्य में ही परीक्षा दे सकें। 
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