Karnataka Hijab Controversy: कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में जारी हिजाब विवाद को लेकर बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या हिजाब प्रतिबंध और इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के बाद के फैसले के कारण कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों से छात्रों को छोड़ने के संबंध में कोई प्रामाणिक आंकड़ा है? इस पर याचिकाकर्ताओं में से एक अधिवक्ता ने दावा किया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद 17 हजार छात्र-छात्राओं के पढ़ाई छोड़ने की जानकारी सामने आई है।
सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ताओं में से एक ने छात्रों, विशेषकर लड़कियों के स्कूल छोड़ने का मुद्दा उठाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने वकील के पेश होने के बाद पूछा, क्या आपके पास वे प्रामाणिक आंकड़े हैं कि इस हिजाब प्रतिबंध और उच्च न्यायालय के बाद के फैसले के कारण 20, 30, 40 या 50 छात्र ड्रॉपआउट हो गए हैं? इस पर याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने एक रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि इसमें कई छात्रों की जानकारी है। अहमदी ने दावा किया कि मेरे दोस्त ने मुझे सूचित किया कि इस विशेष फैसले के बाद 17,000 छात्र-छात्राओं ने वास्तव में परीक्षा छोड़ दी थी।