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HARIYANA GOVERNMENT ORDER: एक से अधिक डॉग पालने पर रोक, आदेश नहीं मानने पर होगी जेल-जुर्माना

Thu, 27 Oct 2022 12:24 PM IST
सौरभ पांडे एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

हरियाणा में अब डॉग्स पालने के शौकीन लोगों को इन नियमों का पालन करना होगा। सरकार ने अब एक से अधिक डॉग रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 

 
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dog - फोटो : Social Media
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विस्तार
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हरियाणा में डॉग्स पालने के शौकीन लोगों के लिए ये जरूरी खबर है। हरियाणा में डॉग्स के काटने के बढ़ते मामले अब चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। पालतू हों या आवारा आए दिन किसी न किसी पर डॉग्स के हमले की घटना सामने आ रही हैं। इसी के चलते हरियाणा में अब बिना अनुमति कुत्ते पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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बता दें कि अभी हाल ही में लखनऊ में एक पिटबुल डॉग ने अपनी मालकिन पर हमला कर उन्हें मार दिया था। वहीं नोएडा में एक आवारा डॉग्स ने 8 माह की बच्ची को नोंच कर मार डाला था। इन ममालों को देखते हुए अब हरियाणा प्रशासन सतर्क हो गया है। जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है, जिससे इन हमलों को कम किया जा सके।  

बिना लाइसेंस पांच हजार का जुर्माना

हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किया है कि बिना परमिशन के कुत्ता पालना अवैधानिक माना जाएगा। डॉग लवर्स को इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए उन्हें SARAL पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा।  हरियाणा सरकार इस फैसले को राज्य में सख्ती से लागू करने जा रही है। बिना लाइसेंस के डॉग पालने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना और जेल का भी प्रावधान है।
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सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनाना जरूरी

डॉग पालने के इच्छुक लोगों को सरकार द्वारा जारी कुछ जरूरी नियमों का भी पालन करना होगा। इसके तहत एक मकान मालिक सिर्फ एक ही कुत्ता रख सकेगा। इसके अलावा कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने या टहलाने के लिए बाहर ले जाते समय उसके मुंह पर मास्क पहनाना अनिवार्य होगा, जिससे कि वह किसी को काट न सके। नियमों का उल्लंघन होने पर डॉग्स के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 
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