31 मार्च 2026 के अनुसार आयु पात्रता
दाखिला रद्द होने का सबसे बड़ा कारण गलत उम्र जानकारी होती है। 2026-27 सत्र के लिए आयु सीमा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) के अनुरूप तय की गई है।
- नर्सरी (प्री-स्कूल): 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम
- केजी (प्री-प्राइमरी): 4 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम
- कक्षा 1: 5 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 6 वर्ष से कम
उम्र की गणना 31 मार्च 2026 के आधार पर होगी। जो बच्चे पहले से 2025-26 सत्र में नर्सरी या केजी में पढ़ रहे हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है।
स्कूल-वार चयन मानदंड और अंक प्रणाली
सभी निजी स्कूलों को 28 नवंबर 2025 तक अपने एडमिशन क्राइटेरिया, अंक वितरण और सीटों की जानकारी वेबसाइट और DoE पोर्टल पर अपलोड करनी थी। अभिभावकों को आवेदन से पहले यह जरूर जांचना चाहिए:
- दूरी, सिब्लिंग, एलुमनाई और स्टाफ वार्ड को दिए जाने वाले अंक
- स्कूल से घर की दूरी कैसे मापी जा रही है
- उपलब्ध कुल सीटों की संख्या
बिना अंक प्रणाली समझे आवेदन करने से चयन को लेकर भ्रम की स्थिति बन सकती है।
दस्तावेजों की सही और पूरी जानकारी
गलत या अधूरे दस्तावेज मिलने पर आवेदन खारिज हो सकता है या अंक कम मिल सकते हैं। फॉर्म में भरी गई जानकारी दस्तावेजों से पूरी तरह मेल खानी चाहिए। अभिभावक ये दस्तावेज पहले से तैयार रखें:
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली/पानी बिल, आधार, वोटर आईडी या पासपोर्ट)
- माता-पिता का पहचान पत्र
- बच्चे और अभिभावकों की हालिया फोटो
- सिब्लिंग प्रमाण (यदि लागू हो)
- एलुमनाई प्रमाण (यदि लागू हो)
- दिव्यांग बच्चों के लिए सरकारी प्रमाण पत्र
आवेदन शुल्क और अवैध वसूली
निदेशालय ने आवेदन शुल्क अधिकतम 25 रुपये तय किया है। स्कूलों को इन बातों से सख्ती से रोका गया है:
- कैपिटेशन फीस
- अनिवार्य प्रॉस्पेक्टस फीस
- आवेदन के समय कोई अतिरिक्त शुल्क
अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि तय राशि से अधिक मांग करने वाले स्कूलों से सावधान रहें और भुगतान की रसीद सुरक्षित रखें।
आवेदन के बाद की प्रक्रिया और चयन सूची
फॉर्म जमा करना केवल पहला कदम है। आवेदन बंद होने के बाद स्कूलों को तय समय पर जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।
- 9 जनवरी 2026: सभी आवेदकों की सूची
- 16 जनवरी 2026: प्रत्येक आवेदन को दिए गए अंक
- 23 जनवरी 2026: पहली चयन और प्रतीक्षा सूची
- 24 जनवरी से 3 फरवरी: आपत्ति और शिकायत निवारण
- 9 फरवरी 2026: दूसरी चयन सूची (यदि आवश्यक हो)
समान अंक होने पर स्कूलों को लॉटरी प्रक्रिया अपनानी होगी, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और पूर्व सूचना अनिवार्य होगी।