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Delhi HC: पेशेवर डिग्री कोर्स में गंभीरता से पढ़ाई जरूरी, दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश; छात्रा की याचिका खारिज

Tue, 25 Feb 2025 01:31 PM IST
शिवम गर्ग एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेशेवर डिग्री कोर्स में गंभीरता से पढ़ाई करने की आवश्यकता को लेकर एक छात्रा की याचिका खारिज की। छात्रा ने एलएलबी परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उपस्थिति मानदंड पूरा नहीं किया था।
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दिल्ली हाईकोर्ट, Delhi High Court - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक छात्रा की अपील खारिज करते हुए कहा कि पेशेवर डिग्री कोर्स में पढ़ाई करते समय छात्रों को "गंभीरता और उचित सावधानी" से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। अदालत ने यह आदेश उस छात्रा की याचिका को खारिज करते हुए दिया, जिसमें उसने न्यूनतम उपस्थिति मानदंड पूरा न करने के बावजूद एलएलबी परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी।

गंभीरता से करना होगा अध्ययन

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की बेंच ने महिला छात्रा की अपील खारिज कर दी, जिसमें उसने दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में तीसरे सेमेस्टर की बैचलर ऑफ लॉ (एलएलबी) परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी। बेंच ने 21 फरवरी को पारित आदेश में कहा, "हम एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई reasoning से सहमत होते हुए यह भी मानते हैं कि ऐसे पेशेवर डिग्री कोर्स कर रहे छात्रों को इन कोर्सेस को पूरी गंभीरता और उचित सावधानी के साथ करना चाहिए।"

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किसी अपवाद की जानकारी नहीं मिली

बेंच ने आगे कहा कि ऐसी कठोरता में कोई अपवाद हो सकता है, जिसे संभावित रूप से नियमों में खुद निर्धारित किया गया होगा। सामान्यत: उपस्थिति में कमी को केवल कुछ जरूरी या अपरिहार्य परिस्थितियों जैसे कि चिकित्सा आपात स्थितियों के कारण ही माफ किया जा सकता है। इस मामले में कोई ऐसा अपवाद नहीं बताया गया है।

बेंच ने कहा और यह भी जोड़ा कि एकल न्यायाधीश के 11 फरवरी के निर्णय में हस्तक्षेप करने का उसे कोई कारण नहीं दिखाई दिया। याचिकाकर्ता छात्रा ने दावा किया कि वह एलएलबी कर रही थी और तीसरे सेमेस्टर में नामांकित थी। 22 दिसंबर 2024 को अधिकारियों ने एक अस्थायी डिटेनी सूची जारी की थी, जिसमें उन सभी छात्रों को सूचित किया गया था जो न्यूनतम उपस्थिति मानदंड को पूरा नहीं कर सके थे।

उसने कहा कि उसका नाम अंतिम सूची में 4 जनवरी को प्रकाशित हुआ, जबकि वह अस्थायी सूची में नहीं थी और उसे परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया। असंतुष्ट होकर उसने उच्च न्यायालय से डिटेनी सूची से अपना नाम हटाने की मांग की थी।
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एकल न्यायाधीश का निर्णय

बेंच ने कहा कि यह स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता छात्रा को उपस्थिति की कमी के बारे में जानकारी थी जब उसने समय पर अपूर्ण शुल्क जमा किया था। बेंच ने कहा कि स्पष्ट रूप से, सुधारात्मक कक्षाओं में भाग लेने के बावजूद, यह रिकॉर्ड पर है कि उसकी कुल उपस्थिति प्रतिशत केवल 54 प्रतिशत है। यह एकल न्यायाधीश के आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। बेंच ने अपने फैसले के साथ जोड़ा कि विश्वविद्यालय के नियमों में 70 प्रतिशत उपस्थिति को निर्धारित किया गया है, ताकि एक विशिष्ट सेमेस्टर परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्रता हो।

बेंच ने यह भी नोट किया कि एकल न्यायाधीश ने कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उपस्थिति प्रतिशत अपवित्र था और इसे किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता। एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि एलएलबी कोर्स एक पेशेवर डिग्री है, जिसके लिए नियमित डिग्री कोर्स की तुलना में अधिक गंभीरता से अध्ययन की आवश्यकता होती है।
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