निजी स्कूलों के लिए जारी दिशानिर्देश
यदि कोई स्कूल इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ नियमों और प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। निदेशालय ने दाखिला को लेकर यह भी स्पष्ट किया है कि कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ में चयनित होने के बाद उम्मीदवार का स्कूल किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जाएगा।
फर्जी दस्तावेज मिलने पर स्कूल आवंटन रद्द कर देंगे। दस्तावेज सत्यापन के लिए रिपोर्ट करने में विफल होने पर उम्मीदवारी रद्द होगी। वहीं, ईडब्ल्यूएस दाखिले में अभिभावकों का मार्गदर्शन करने वाले मिशन तालीम के संस्थापक एकरामूल हक ने बताया कि अभी वर्तमान में चयनित उम्मीदवारों को मोबाइल पर स्कूल आवंटन के संबंध में जो एसएमएस प्राप्त हो रहे है वह अंग्रेजी भाषा में है। इसको लेकर हमारी मांग है कि यह संदेश हिंदी में भेजे जाए।