आरोपी छात्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज
पुलिस अधीक्षक जयदीप सिंह जडेजा ने बताया कि पीड़ित छात्र के पिता की शिकायत पर आरोपी नाबालिग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बालासिनोर पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 118 (खतरनाक हथियार या हानिकारक साधन से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया है।
पीड़ित छात्र के पिता ने कहा, "मेरे बेटे के सहपाठी ने किसी छोटी-सी बात पर गुस्से में आकर उसे छोटे चाकू से घायल कर दिया। उसके पीठ, पेट और कंधे के पास चोटें आई हैं।"
मंगलवार को अहमदाबाद में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला
गौरतलब है कि इससे पहले भी मंगलवार को ऐसी ही एक घटना अहमदाबाद के खोकरा में देखने को मिली थी। खोकरा इलाके में एक निजी स्कूल के बाहर कक्षा 10 के छात्र की उसके सहपाठी ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। सातवें दिन एडवेंटिस्ट स्कूल के पास हुई इस वारदात में घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।