ट्रांसफर केस में 31 अगस्त के बाद भी प्रवेश
सीबीएसई ने ऐसे छात्रों के लिए छूट दी है जिनके माता-पिता का ट्रांसफर सरकारी नौकरी के नियमों के तहत हुआ है। ऐसे मामलों में छात्र को 31 अगस्त के बाद भी प्रवेश मिल सकता है, लेकिन जरूरी दस्तावेज प्रवेश होने के दो दिनों के भीतर हरकारा प्रणाली से संबंधित सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय में भेजना अनिवार्य होगा।